मतदान के दिन प्राइवेट वाहन मालिक स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की वोट डालने के लिए अपने वाहन का कर सकते हैं प्रयोग – जिला निर्वाचन अधिकारी।

 
 
फरीदाबाद, 19 अक्टूबर।
जिला में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव  के दिन 21 अक्टूबर को वाहनों के प्रयोग को लेकर जिलाधीश अतुल कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में प्राइवेट वाहनों के मालिकों को स्वयं का तथा अपने परिवार के सदस्यों को  पोलिंग बूथ तक  ले जाने  के लिए  अपना वाहन प्रयोग करने की छूट दी गई है  ताकि  सभी पात्र मतदाता  अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें ।
चुनाव के दिन वाहनों के आवागमन को रेगुलेट करने के लिए जारी किए गए आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि मतदान के दिन 21 अक्टूबर को
कुछ प्रकार के वाहनों के आवागमन को छूट दी गई है। इनमें नेशनल हाईवे, इंटर स्टेट रोड, स्टेट हाईवे तथा सभी मुख्य सड़कों पर सामान्य तौर पर चलने वाले वाहनों का आवागमन नियमित रूप से जारी रहेगा। इसके अलावा, पुलिस तथा चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों के वाहन तथा आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पतालों की वैन, एंबुलेंस, मिल्क वैन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन, इमरजेंसी ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर पुलिस कर्मी तथा चुनाव ड्यूटी से जुड़े अन्य अधिकारियों के वाहनों के प्रयोग को आदेशों में छूट दी गई है। मतदान के दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्धारित रूटों पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरिज की बसें भी सामान्य रूप से चलेंगी। यही नहीं, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल तथा अन्य नहीं टाली जा सकने वाली यात्रा के लिए टैक्सी, थ्री व्हीलर, स्कूटर, रिक्शा आदि का प्रयोग किया जा सकता है। बीमार, वृद्ध या दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जिन अधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, वे भी अपने वाहन प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य आपात स्थिति के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी वाहन को यदि परमिट जारी किया गया हो, उस वाहन को भी इन आदेशों में छूट दी गई है।
जिलाधीश के इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य चुनाव कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है।