20 और 21 अक्टूबर को प्रिंट मीडिया में भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले प्री- सर्टिफिकेशन जरूरी : ज़िला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी

फरीदाबाद, 18 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने आज यहाँ बताया कि  निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार राजनीतिक दलोंं या चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियोंं के लिए मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे के भीतर प्रिंट मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से  प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है । इस अनुसार 20 और 21 अक्टूबर को प्रिंट मीडिया में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी(एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया जा सकता। अभी तक केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसी एमसी कमेटी से  प्रमाणन  जरूरी था लेकिन  अब  मतदान समाप्ति  से 48 घंटे की अवधि के भीतर  प्रिंट मीडिया  में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी  इस कमेटी से प्रमाण करवाना  अनिवार्य है ।
उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के अंतिम चरण में किसी भ्रामक विज्ञापन से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित न हो या किसी विज्ञापन की वजह से  समाज मेंं अशांति की स्थिति पैदा ना हो , इसलिए प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सभी राजनैतिक दल व प्रत्याशी इस बात का विशेष ध्यान रखें तथा एमसीएमसी कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन के बिना प्रिंंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित ना करवाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों के लिए विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी गठित की हुई है।