फरीदाबाद में आरटीआई एक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं कुछ भ्रष्ट अधिकारी: एडवोकेट पाराशर
फरीदाबाद,11अक्टूबर। फरीदाबाद न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट पराशर का ऐसा कहना है फरीदाबाद की तहसीलों में एवं निगम कार्यालय के अंदर लगाई गई इनफार्मेशन एक्ट के तहत मांगी हुई जानकारी ना तो समय पर दी जाती है और दी भी जाती है तो वह आधी अधूरी होती है, ऐसे कई वाकए सामने आ चुके हैं।एडवोकेट पराशर ने यह भी बताया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसीलों में फर्जी रजिस्ट्रीओं को लेकर के काफी समय से आवाज उठा रहे हैं ,इसी संदर्भ में फर्जी रजिस्ट्री के विषय में जानकारी लेने के लिए उन्होंने आरटीआई के तहत कई प्रार्थना पत्र लगाए लेकिन चंद भ्रष्ट अधिकारियों ने आधी अधूरी जानकारी देकर अपना पल्ला झाड़ लिया ,उन्होंने कहा कि वह इसकी अपील की है। क्योंकि फरीदाबाद की तहसीलों में गैरकानूनी तरीके से कुछ भ्रष्ट तहसीलदार पार्ट में रजिस्ट्रीयां कर रहे हैं, और फ्लैटों की गलत तरीके से रजिस्ट्री की जा रही है और कितनी रजिस्ट्री पर तहसीलदारों के साइन तक नहीं है, एडवोकेट पराशर ने कहा कि यही हाल निगम कार्यालय के अंदर भी जहां भी जानकारी लेने के लिए जब कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है ,तो वह उसका पूरी तरीके से और ठीक जवाब नहीं दे करके गोलमोल तरीके से जवाब देते हैं ,और समय पर ना दे कर के देर सवेर कर देते हैं ताकि परेशान हो करके दोबारा उनसे कोई जानकारी लेने की हिम्मत ना कर सके, एडवोकेट पराशर ने कहा कि ऐसी ही गलतियां पहले भी निगम अधिकारियों की तरफ से हुई थी, जिसकी वजह से स्टेट इनफार्मेशन कमीशन ने अधिकारी को शो कॉज नोटिस दिया और उसमें कहा गया कि क्यों ना आप पर 2500/से 25000/ तक जुर्माना करने की बात भी लिखी और कमिश्नर को 8 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया था, इन सब के बावजूद भी अब भी इनफार्मेशन एक्ट के तहत मांगी गई जानकारियों में से ना तो निगम प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी पूरी जानकारी देते हैं और ना ही समय पर उनका समाधान करते हैं।एडवोकेट पराशर ने कहा कि अब वह इस तरह के मामले की शिकायत हरियाणा के चीफ सचिव से करेंगे और आधी अधूरी जानकारी देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे और उसके साथ साथ स्टेट इनफार्मेशन कमीशन को भी अपील करेंगे।