खेतों में खड़े फानों व अवशेषों को जलाने पर धारा 144 के अंतर्गत लगाया प्रतिबन्ध
कुरुक्षेत्र 1 अक्टूबर जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने धान की फसल की कटाई के पश्चात खेतों में खड़े फानों, पराली व अवशेष जलाने पर धारा 144 लगाकर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के संज्ञान में आया है कि कुरुक्षेत्र जिला की सीमा के अंदर धान की फसल की कटाई करने के उपरांत बची हुई पराली/अवशेषो को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव, क्रोध और मानव जीवन को खतरे की सम्भावना रहती है। इन अवशेषों को जलाने के बाद पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुरुक्षेत्र में फसल की कटाई के उपरांत बची पराली/अवशेषों को जलाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 188 संपठित वायु तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के हत दंड का भागी होगा। इतना ही नहीं कृषि विभाग के अधिकारी इन आदेशों के प्रति लोगों को जागरुक भी करेंगे तथा समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।