पलवल(विक्रम वशिष्ठ)
यदि यातायात नियमो का पालन नही किया तो वाहन चालको को भारी जुर्माना भुगतना पडेगा। बढती हुई सडक दुर्घनाओ के मध्यनजर सरकार द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितम्बर से लागू किया गया है। इसमे काफी बदलाव किये गये है। अब यदि कोई वाहन चालक यातायात के नियमो का पालन नही करता है तो उसे पहले से कई गुणा अधिक जुर्माना भरना पडेगा। एक्ट मे हुए बदलाव मे वाहन चालको के लाईसेन्श रदद करने व सजा का भी प्रावधान है। नयें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया गया तो परिजनो को 25000 रूप्यें तक के जुर्माने व 3 वर्ष तक की जेल का भी प्रावधान है।
पुलिस अधीक्षक, पलवल श्री नरेन्द्रा बिजारनिया भा.पु.से. ने बतलाया कि 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात कर्मचारियो एंव वाहन चालको को नयें मोटर व्हीकल एक्ट के बारे मे जानकारी दी जावेंगी। पुलिस विभाग की वाहन चालको से अपील है कि स्वयं को आर्थिक नुक्शान व वाहन दुर्घटना से बचाने के लिये यातायात नियमो का सख्ती से पालन करें। अपने नाबालिग बच्चों व बिना लाईसेन्श धारक को किसी भी सुरत मे अपना वाहन चलाने की अनुमति ना दें। अभियान पूरा होने के बाद ओर अधिक सख्ती बरती जायेंगी। वाहन चलाते समय ईयर फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
